पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के प्रताडि़तों के लिए सी.ए.ए. रामबाण : खन्ना
होशियारपुर 19 मार्च: भाजपा के पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किए जाने का स्वागत किया है।
खन्ना ने केन्द्र सरकार के इस फैसले को पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के प्रताडि़तों के लिए रामबाण बताते हुए कहा कि धर्म भारत का आधार है। भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते हैं तथा भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है।
भारत की यही बात इसे पूरी दुनिया से अलग बनाती है। खन्ना ने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश सहित सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार होते आ रहे हैं। ऐसे में गैरमुसलिम समुदायों हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई परिवारों को धर्म के रक्षक भारत से ही उम्मीदें थीं। खन्ना ने कहा कि संशोधित नागरक्तिा अधिनियम के तहत उक्त देशों के प्रताडि़त अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता के लिए योग्य बनने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
संशोधित नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान होंगे। शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी जिसके लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल प्रदान किया गया है।