प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पाबंदीशुदा डोर बेचने के आरोप में मनी काइट शाप को नोटिस किया जारी
होशियारपुर, 05 जूनः पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होशियारपुर की ओर से मोहल्ला प्रेमगढ़, होशियारपुर की मनी काइट शाप को वातावरण सुरक्षा एक्ट 1986 की धाराओं व चाइनिज डोर सहित अन्य किस्म के तीखे पतंग उड़ाने वाले धागे पर पाबंदी संबंधी पंजाब सरकार की ओर से जारी हिदायतों का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया है।
अतिरिक्त वरिष्ठ वातावरण इंजीनियर होशियारपुर शिव कुमार ने नोटिस जारी कर उक्त पतंग शाप के मालिक को बोर्ड के फोकल प्वाइंट्स होशियारपुर स्थित कार्यालय में 7 जून को सुबह 11 बजे निजी सुनवाई के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि निजी सुनवाई पर न आने पर दुकान मालिक को कोई अन्य मौका, नोटिस दिए बिना इस मामले में वातावरण सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को लिख दिया जाएगा।
अतिरिक्त वरिष्ठ वातावरण इंजीनियर होशियारपुर ने बताया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पंजाब की ओर से नायलान, प्लास्टिक सहित किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है लेकिन बोर्ड के अधिकारियों की ओर से उक्त दुकान की जब चैकिंग की गई तो देखने में आया कि उक्त दुकानदार की ओर से इस पाबंदीशुदा डोर की बिक्री की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि पाबंदीशुदा डोर बेचने की रोकथाम के लिए बने एक्ट के अंतर्गत दोषी को पांच वर्ष की कैद या जुर्माना जो कि एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं।