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चब्बेवाल उप चुनावः 20 नवंबर को मतदान के लिए जरुरी प्रबंध मुकम्मलः डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर, 18 नवंबरः डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र 044 चब्बेवाल के उप चुनाव के लिए जिला प्रशासन की ओऱ से जरुरी तैयारियां व प्रबंध मुकम्मल किए जा चुके हैं ताकि 20 नवंबर को अमन-शांति से वोटिंग प्रक्रिया संपन्न की जा सके। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को स्थानीय रयात-बाहरा ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट में अपने-अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना होंगी।

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, एस.एस.पी. सुरेंद्र लांबा की मौजूदगी में चब्बेवाल में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से वोटिंग करवाने के लिए वचनबद्ध है। एस.एस.पी. सुरेंद्र लांबा ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए 1500 से अधिक पुलिस कर्मचारी विधान सभा क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र में शाम 6 बजे से शराब के ठेके बंद रहेंगे।

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने बताया कि चुनाव आयोग की ओऱ से जारी हिदायतों के अनुसार उप चुनाव के लिए सोमवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा व बाहरी क्षेत्रों से आए राजनीतिक प्रतिनिधियों को विधान सभा क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के घेरे से बाहर पोलिंग पार्टियों के बूथ लगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को जिला होशियारपुर में स्थित सरकारी कार्यालयों/ बोर्डों/ कापोर्रेशनों/ शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय छुट्टी सहित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के अंतर्गत छुट्टी घोषित की गई है। इसी तरह 044 चब्बेवाल विधान सभा क्षेत्र के उन वोटरों, जो कि पंजाब की रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों, दुकानों या व्यापारिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं, को भी वोट डालने के लिए काम से छूट रहेगी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार वोटिंग प्रक्रिया मुकम्मल होने के समय से 48 घंटे पहले तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस समय के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया पर किसी भी तरह के प्रचार के माध्यम से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि मतदान वाले दिन या उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी से अग्रिम मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

विधान सभा क्षेत्र चब्बेवा में वोटरों की गिनती संबंधी कोमल मित्तल ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र में कुल 159432 वोटर हैं, जिनमें से 83704 पुरुष, 75724 महिलाएं व 4 ट्रांसजैंडर शामिल हैं। विधान सभा में सर्विस वोटरों की गिनती 600 हैं, जिनमें 571 पुरुष व 29 महिलाएं शामिल हैं और विधान सभा क्षेत्र में 205 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

डिप्टी कमिश्नर व एस.एस.पी. ने गिनती केंद्र में तैयारियों का लिया जायजाः जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल, एस.एस.पी सुरेंद्र लांबा व रिटर्निंग अधिकारी राहुल चाबा ने संबंधित अधिकारियों सहित आज रयात-बाहरा ग्रुप आफ इंस्टीट्यूट में 23 नवंबर को वोटों री होने वाली गिनती के लिए स्थापित किए जा रहे केंद्र में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार समूचे प्रबंध अमल में लाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर सभी तैयारियां मुकम्मल की जाए ताकि सुचारु ढंग से वोटों की गिनती को मुकम्मल किया जा सके।  

रिटर्निंग अधिकारी की ओर से अमन-शांति व्यवस्था संबंधी बैठकः अतिरिक्तडिप्टी कमिश्नर(सामान्य)-कम रिटर्निंग अधिकारी राहुल चाबा ने अमन-शांति व्यवस्था के संबंध में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए चुनाव स्टाफ को अमन-शांति से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों के अलावा विधान सभा क्षेत्र की सीमा के अंदर आते होटल/ मैरिज पैलेस के मालिक भी मौजूद थे। रिटर्निंग अधिकारी ने होटल/ मैरिज पैलेस वालों को हिदायत की कि चुनाव आचार संहिता का पूर्ण रुप से पालन यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विधान सभा क्षेत्र से बाहरी व्यक्तियों का पहचान का सबूत लेकर रहने की इजाजत दी जाए व ड्राई डे के निर्देशों का पूरी तरह से पालन यकीनी बनाया जाए।

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