चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता संबंधी हिदायत का सुनिश्चित पालन यकीनी बनाया जाए: कोमल मित्तल
होशियारपुर, 15 मार्च: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है व चुनाव की घोषणा के तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी विभागों के प्रमुख भविष्य में लगने जा रही आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करना यकीनी बनाएं। यह विचार डिप्टी कमिश्नर-कम- जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल ने जिले के सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान रखे।
उन्होंने कहा कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी सरकारी भवन एवं सरकारी संपत्ति का उपयोग राजनीतिक हितों के लिए करने पर सख्त प्रतिबंध है तथा किसी भी कार्यालय भवन अथवा सरकारी संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक होर्डिंग, बैनर, झंडा, पोस्टर नहीं लगाया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विभागाध्यक्ष पूरी सतर्कता बरतें और ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने नगर निगम, मंडी अधिकारियों, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पावरकॉम, नगर परिषदों और नगर पंचायत अधिकारियों, ब्लॉक विकास और पंचायत अधिकारियों, लोक निर्माण विभाग, परिवहन और अन्य विभागों के प्रमुखों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि यह विभाग के प्रमुख की पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और “दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेन्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1997” की धारा व 3 और चुनाव नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता तथा पहले से चल रहे कार्यों का विस्तृत विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराया जाए।
इस मौके पर चुनाव कानूनगो दीपक कुमार व लखबीर सिंह समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद रहे।